बाघल टुडे (ब्यूरो):- हिमाचल में पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी के पंजीकरण में परिवहन विभाग की ओर से 25 फीसदी तक छूट प्रदान की जाएगी। विभाग के इस प्रोपोजल को हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक से भी अनुमति मिल चुकी है। परिवहन विभाग के प्रोपोजल के मुताबिक अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर से स्क्रैप करवाते हैं, तो नई गाड़ी के पंजीकरण में छूट प्रदान की जाएगी। नॉन ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशन पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, तो वहीं ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशन पर 15 प्रतिशत छूट परिवहन विभाग की ओर से प्रदान की जाएगी। यह छूट आठ साल तक देने का प्रस्ताव परिवहन विभाग की ओर से तैयार किया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट का प्रावधान भी है। अगर कोई व्यक्ति पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाना चाहता है और उस व्यक्ति ने एक साल से टैक्स नहीं चुकाए हैं, तो उसे टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी।
टैक्स में छूट का प्रावधान सिर्फ एक साल की अवधि के लिए होगा, जबकि पंजीकरण फीस में छूट का प्रावधान आठ साल के लिए है। परिवहन विभाग के इस छूट को परिवहन विभाग के इस प्रोपोजल को कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ऐसे में अब जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है हिमाचल में अभी तक स्क्रैपिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। हिमाचल के लोगों को सबसे नजदीकी मोहाली में यह सुविधा उपलब्ध है। विभाग का कहना है कि यह सुविधा जल्द ही हिमाचल में भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकारी गाड़ी 15 साल बाद होगी स्क्रैप
सरकार की ओर से अभी तक निजी गाड़ी की स्क्रैपिंग को लेकर समय निर्धारित नहीं किया गया हैं, लेकिन सरकारी वाहनों को 15 साल की अवधि के बाद स्क्रैप किया जाना है। केंद्र सरकार के इस नियम के बाद प्रदेश में कई सरकारी गाडिय़ां और एचआरटीसी की करीब 200 से ज्यादा बसों की आरसी रद्द हो चुकी हैं, क्योंकि ये गाडिय़ां 15 साल की अवधि पूरी कर चुकी हैं।