बाघल टुडे(सोलन):- 13 अक्तूबर को लाया गया मेयर-डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास पत्र धरातल पर आने से पहले ही गिर गया है। इससे पहले वोटिंग होती उससे पहले ही नियमों का हवाला देते हुए जिलाधीश ने इसे रद्द कर दिया गया है।
नियमों के मुताबिक इसमे 12 लोगों के अविश्वास पत्र पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन इसमे 11 पार्षदों के ही हस्ताक्षर थे। इसलिए मुनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत इसे निरस्त कर दिया गया है।