10 नवम्बर सांय 5 बजे से मतदान की समाप्ति तक मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध ।

बाघल टुडे (अर्की):- ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135सी में निहित निर्देशों के अनुसार सोलन ज़िले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान समाप्त होने से निहित समय से 48 घंटे पूर्व से मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित बनाने के लिए लिया गया है।
कृतिका कुलहरी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 10 नवम्बर, 2022 की सांय 5 बजे से 12 नवंबर, 2022 की सांय 5 बजे तक मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस समय अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में यह उपलब्ध होंगे। ज़िले के किसी भी ठेके, होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा संस्थान में शराब के विक्रय अथवा बांटने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में मदिरा के संग्रह पर भी रोक रहेगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 08 दिसम्बर 2022 को मतगणना दिवस पर भी ड्राई डे रहेगा।

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