अर्की में तंबाकू मुक्त अभियान के तहत स्थानीय दुकानदारों व लोगों को किया गया जागरूक

बाघल टुडे (अर्की):- नगर पंचायत अर्की के वार्ड नंबर–2 में स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में तंबाकू नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुक्ता रस्तोगी के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम में डॉ. विजय कुमार शांडिल (परामर्शदाता, एचआईवी परामर्श और परीक्षण सेवाएं, सिविल अस्पताल अर्की) ने उपस्थित लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य और सामाजिक नुकसान के बारे में बताया।
डॉ. शांडिल ने कहा कि तंबाकू सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियाँ, मुँह और गले के संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तंबाकू केवल सेवन करने वाले को ही नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि परोक्ष धूम्रपान के कारण आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
उन्होंने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (सीओटीपीए अधिनियम) के प्रावधानों की जानकारी दी और बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। किसी भी शिक्षण संस्था के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन अपराध है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित है और तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर चेतावनी चित्र एवं संदेश अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *